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- जिन यात्रियों ने ई-टिकटें बुक की है वे ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले ऑनलाइन अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते है, जो 28-जनवरी-2016 से लागू है।
यात्री के अपने बोर्डिंग बिन्दु बदलने के मामले में वह अपने वास्तविक बोर्डिंग बिन्दु से ट्रेन में चढ़ने के सभी अधिकार खो देगा।
यदि यात्रा करने के उचित प्राधिकरण के बिना यात्रा करते पाया जाता है तो उसे वास्तविक बोर्डिंग बिन्दु और बदले गए बोर्डिंग बिन्दु के बीच का पूरा किराया जुर्माने के साथ देना होगा।
- बोर्डिंग स्थल में बदलाव की अनुमति केवल एक बार है।
- बोर्डिंग स्टेशन ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले बदला जा सकता है।
- यदि टिकट जब्त हो जाती है तो बोर्डिंग स्थल में बदलाव की अनुमति नहीं है।
- विकल्प चयनित पीएनआर पर बोर्डिंग स्थल में बदलाव की अनुमति नहीं है।
- आई-टिकट के लिए ऑनलाइन बोर्डिंग स्थल में बदलाव की अनुमति नहीं है।
- करंट बुकिंग टिकट के लिए बोर्डिंग स्थल में बदलाव की अनुमति नहीं है।
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