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ई-टिकट में नई सुविधाएं

 
    ई-टिकट योजना में संशोधन :-
  • बुक सीट हस्तांतरणीय नहीं है और यह तभी बैध होगा जब एक ई-टिकट पर बुक यात्री में से कोई एक मूल पहचान पत्र यात्रा के दौरान प्रस्तुत करेगा जो इसमें से एक हो सकता है- मतदान पहचान कार्ड / पासपोर्ट / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आई डी कार्ड / राज्य सरकार द्वारा जारी आई डी कार्ड / मान्यता प्राप्त स्कूल / कॉलेज द्वारा जारी किए गये तस्वीर के साथ छात्र पहचान पत्र / राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक जिसमें तस्वीर हो / बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड लेमिनेटड तस्वीर के साथ / आधार कार्ड अगर यात्री यात्रा के दौरान मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाता है तो यात्री को बिना टिकट यात्रा के रूप में माना जाएगा और वर्तमान रेलवे नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

  • तत्काल कोटा टिकट:
  • 21-11-2011 से तत्काल ई टिकट शुरू कर दिया गया हैं। तत्काल ई टिकट की बुकिंग यात्रा की तारीख एक दिन पूर्व शुरु होती हैं। तत्काल योजना के अन्तर्गत बुकिंग के समय आईडी कार्ड के विवरण की प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं है।जो 19/08/2015 से प्रभावी है।एक टिकट पर बुक किये गये यात्रियों में से किसी भी एक यात्री को यात्रा के दौरान निर्धारित पहचान पत्र में से कोई एक मूल पहचान पत्र को प्रस्तुत करना है। असफल रहने पर बुक सभी यात्रियों को बिना टिकट यात्रा के रूप में व्यवहार किया जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा । कन्फर्मड तत्काल ई टिकट के निरस्तीकरण पर किसी तरह के धन वापसी नहीं हैं।

  • सामान्य कोटा ई-टिकट:
  • एक सामान्य कोटा ई टिकट की बुकिंग के समय आईडी प्रूफ निर्दिष्ट करने के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं।

    बोर्डिंग स्टेशन का बदल और ई-टिकट में यात्री के नाम बदल :-
  • इन सुविधाओं को पाने के लिए, ग्राहक को अब कम से कम 24 घंटे गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से पहले ईआरएस और बुक यात्री के मूल पहचान पत्र के साथ नजदीकी रेलवे आरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वर्तमान रेलवे नियमों के अनुसार
  • कृपया ध्यान दें यात्री के अनुरोध पर आरक्षण अधिकारी बोर्डिंग स्टेशन और यात्री के नाम बदले जा सकते हैं। रेलवे नियम के अनुसार
  • यात्री का नाम बदलने में सुविधा की पुष्टि बुक ई टिकट पर वर्तमान रेलवे नियमों के उल्लेख के अनुसार अनुमति दी गई है:-
  • 1. जहां यात्री निकटतम रेलवे आरक्षण कार्यालय में गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले लिखित अनुरोध करता हैं। जिसका अर्थ है अपने परिवार के एक सदस्य को दूसरे सदस्य के साथ हस्तांतरित किया जा सकता हैं। मतलब पिताजी, माँ, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी नाम परिवर्तित करने के लिए रक्त संबंध के लिए मूल और एक प्रमाण में फोटो पहचान पत्र प्रमाण के साथ 'इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची' प्रिंट लाना चाहिए।

    2. ड्युट्टी पर तैनात सरकारी कर्मचारी कार्यवाही है जहाँ गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले लिखित अनुरोध करता हैं।

  • इस तरह के अनुरोध की अनुमति केवल एक बार दी जाएगी।