बोर्डिंग स्टेशन का बदल और ई-टिकट में यात्री के नाम बदल :-
- इन सुविधाओं को पाने के लिए, ग्राहक को अब कम से कम 24 घंटे गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से पहले ईआरएस और बुक यात्री के मूल पहचान पत्र के साथ नजदीकी रेलवे आरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वर्तमान रेलवे नियमों के अनुसार
- कृपया ध्यान दें यात्री के अनुरोध पर आरक्षण अधिकारी बोर्डिंग स्टेशन और यात्री के नाम बदले जा सकते हैं। रेलवे नियम के अनुसार
- यात्री का नाम बदलने में सुविधा की पुष्टि बुक ई टिकट पर वर्तमान रेलवे नियमों के उल्लेख के अनुसार अनुमति दी गई है:-
1. जहां यात्री निकटतम रेलवे आरक्षण कार्यालय में गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले लिखित अनुरोध करता हैं। जिसका अर्थ है अपने परिवार के एक सदस्य को दूसरे सदस्य के साथ हस्तांतरित किया जा सकता हैं। मतलब पिताजी, माँ, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी नाम परिवर्तित करने के लिए रक्त संबंध के लिए मूल और एक प्रमाण में फोटो पहचान पत्र प्रमाण के साथ 'इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची' प्रिंट लाना चाहिए।
2. ड्युट्टी पर तैनात सरकारी कर्मचारी कार्यवाही है जहाँ गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले लिखित अनुरोध करता हैं।
- इस तरह के अनुरोध की अनुमति केवल एक बार दी जाएगी।